पौड़ीः मां की हत्या के आरोप में अभियुक्त दोषी करार

पौड़ी। जिला सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी की अदालत ने अपनी माँ की हत्या के अभियुक्त पाबौ विकास क्षेत्र के सिमखेत गांव निवासी एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर कल बहस निश्चित की गयी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) प्रदीप कुमार भट्ट व ए डी जी सी बिजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि घटना 19 मार्च 2019 की है जब पाबौ विकास खंड के सिमखेत निवासी अजय कुमार पुत्र स्व.यशपाल सिंह ने थाना चौकी पाबौ में एक तहरीर दी कि उसके भाई विकास ने उस पर व उसकी माँ पर जानलेवा हमला किया। उसकी मां कमला देवी के सिर पर पत्थर मारकर घायल किया व् चाकू लेकर भागा और चाकू से वार किया ,जिससे कमर पर चोट आई।
डी जी सी ने बताया की अगले दिन कमला देवी की मृत्यु हो गयी। दिनांक 21 मार्च को अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया व उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया।
पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ विवेचना पूर्ण होने पर धारा 302 भा. दं. सं. व्4/25 आयुध अधिनियम में दो अलग अलग आरोप पत्र प्रेषित किये।अभियोजन द्वारा 21 गवाहों को परीक्षित करवाया गया।न्यायालय ने दोनों पक्षो की बहस व् साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया है।सजा के प्रश्न पर कल सुनवाई होगी।अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने पैरवी की।

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