होली: जनपद के समस्त मदिरा फुटकर दुकानों को बन्द रखने के आदेश

देहरादून जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने को होली पर्व के अवसर पर जनपद के समस्त आबकारी अनुज्ञापनों को बन्द रखने के आदेश दिए है। जिलाधिकारी ने जनपद देहरादून के समस्त मदिरा एवं स्प्रिट के अनुज्ञापियों को निर्देशित किया कि 08 मार्च को होली पर्व के अवसर पर उत्तराखण्ड आबकारी (मदिरा फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन) नियमावली 2001 के अनुसार, शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उनके अनुज्ञापन 08 मार्च 2023 को सांय 5ः00 बजे तक बन्द रखे जायेंगे। अनुज्ञापियों को उपरोक्त बन्दी का कोई प्रतिफल नहीं दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारियों/ थानाध्यक्षों को अवैध रूप से होने वाली मदिरा की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने तथा समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-2 क्षेत्रों में आवश्यक कार्यवाही करने तथा जिला आबकारी अधिकारी देहरादून समस्त जनपद तथा समस्त आबकारी निरीक्षक, जनपद देहरादून को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेशों का कड़ाई से परिपालन करवाने के निर्देश दिए।

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