कोरोना वायरसः जिलों की सीमाएं सील, परिंदे भी नहीं उठा पायेंगे फड़फड़ाने की जहमत

सिंगोरी न्यूजः मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन उत्पल कुमार सिंह जो प्रदेश के मुख्य सचिव हैं उन्होंने लाॅकडाउन के सख्ती बारे में वीडियों काॅन्फे्रस जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए। निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल ने आदेश जारी किया तथा जारी निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
आदेश मंे है कि जनपद की सीमा पर पड़ने वाले अन्तर्राज्यीय सीमा पर आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर किसी भी प्रकार का आवागमन नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जनपद के सीमा से बाहर नही जायेगा, और न ही दूसरे राज्यध्जनपद से आने वाले व्यक्ति जनपद की सीमा में प्रवेश करेगा। जो व्यक्ति जहां पर है उनकी मूलभूत सुविधायें की व्यवस्था वहीं पर की जायेगी। लाॅक डाउन की अवधी में श्रमिकों की वेतनध्भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नही की जायेगी। जो लोग दुकानोंध्होटलोंध्प्रतिष्ठानों में काम कर रहे है उनके वेतनध्भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नही की जायेगी। किराये पर रहने वाले श्रमिकोंध्मजदूरोंध्छात्रों से मकान मालिक द्वारा एक (1) माह का वेतन किराया नहीं लिया जायेगा, न ही उन्हें आवासध्कमरा खाली करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा। साथ ही जिस ठेकेदार के अधीन जितने श्रमिक कार्यरत है, उनकी खाने व रहने की सभी आवश्यक व्यवस्थायें करवाना संबंधित ठेकेदार का उत्तरदायी होगा। जो व्यक्ति अन्य राज्योंध्शहरों एवं अन्य जनपदों से वर्तमान में जनपद अन्तर्गत प्रवेश कर चुके है उन्हे 14 दिन तक होम कोरेंटाइन में रखा जाय।
उक्त आदेश का उलंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

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