पौड़ीः केवी में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर

 

माननीय उत्तरखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा सोमवार को केन्द्रीय विद्यालय पौड़ी में नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये विधिक सेवाऐं) योजना 2015, विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गढ़वाल संदीप कुमार तिवारी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित अध्यापकों एवं छात्रों को कहा कि हर मानसिक समस्या गंम्भीर मनोरोग नहीं है। हर मानसिक रोगी पागल नहीं होता, हमारे समाज के द्वारा इनके साथ किये जाने वाले भेदभाव को दूर करने के लिये सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 लागू किया गया है। इस कानून में मानसिक रोगियों के अधिकार कानूनी सुरक्षा व ईलाज की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के आस-पास ऐसा कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित पाया जाता है, तो उसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जाये, जिससे ऐसे लोगों के उपचार संरक्षण हेतु निःशुल्क विधिक सहायता दी जा सके। साथ ही उन्होंने विधिक सेवा संस्थानों के क्रियाकलापों, उद्देश्यों तथा नालसा की विभिन्न लाभकारी योजनाओं, सूचना का अधिकार, मोटरयान अधिनियम, विधि विवादित किशोरों के अधिकारो, महिलाओं के अधिकारो, कोविड के कारण मृत व्यक्तियों के बच्चों के लिये राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता के बारे में बताया तथा निःशुल्क काननी सेवाओं एवं प्रतिकर के सम्बन्ध में भी अवगत कराया।

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