9600 मीट्रिक टन मंडुवा क्रय करने हेतु राज्य सरकार को अनुमति

‘‘राज्य सरकार द्वारा मंडुवे की खरीद पर 35 रूपये प्रतिकिलो की दर से दिया जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी)’’

‘‘समस्त प्राथमिक साख सहकारी समितियों द्वारा किसानों से मंडुवा क्रय किया जाएगा’’

सूचना/पौड़ी/04 जनवरी, 2022ः मुख्य विकास अधिकारी गढ़वाल अपूर्वा पाण्डे ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 9600 मीट्रिक टन मंडुवा क्रय करने हेतु राज्य सरकार को अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि क्रय किये गये मंडुवा को पी०डी०एस०. आंगनवाडी एवं विद्यालयों में मिड डे मील के माध्यम से वितरित किया जायेगा।
मुख्य विकास अधिकारी कहा कि जनपद क्षेत्रातंर्गत कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 3578.00 (तीन हजार पाँच सौ अठ्ठत्तर) प्रति कुन्तल के आधार पर मंडुवा क्रय किया जायेगा। मंडुवा क्रय किये जाने हेतु सहकारिता विभाग को जनपद अन्तर्गत नोडल नामित किया गया है, जिसके अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा संचालित जनपद की समस्त प्राथमिक साख सहकारी समितियों द्वारा किसानों से मंडुवा क्रय करते हुए क्रय धनराशि का भुगतान किया जायेगा। कहा कि इस कार्य में कृषि, उद्यान व ग्राम्य विकास के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के किसानों को विक्री मूल्य एवं क्रय केन्द्र की जानकारी प्रदान की जायेगी एवं किसानों से क्रय किये जाने वाले मंडुवे को सम्बन्धित क्षेत्र में स्थित सहकारी समितियों तक पहुँचानें में सहायता प्रदान की जाए। इसके साथ-साथ सहकारिता विभाग के समस्त समितियों द्वारा मंडुवें को क्रय किये जाने से पूर्व गुणवत्ता की जाँच एवं अवशिष्ट पदार्थों की जाँचोपरान्त क्रय किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद अन्तर्गत मंडुवे की खरीद की समय सीमा 31 जनवरी 2023 तक निर्धारित की गई है। कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा जिन किसानों से पूर्व में रू0 2700 प्रति कु0 की दर से मंडुवा क्रय किया गया है, उन्हें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं क्रय मूल्य का अन्तर रू0 878 प्रति कुन्तल का अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।

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