सिंगोरी न्यूजः सूबे मे एक प्रभागीय वनाधिकारी के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं। पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं। जिनका खिलाफ वारंट हुए हैं वह हरिद्वार के डीएफओ हैं आकाश कुमार वर्मा। कोर्ट ने डीएफओ को 16 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। कथानक के अनुसार हरिद्वार निवासी रति राम ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी जिसमेें कहा गया था कि पूर्व में कोर्ट ने आदेश पारित कर उनकी समस्त सेवाओं को जोड़ते हुए विभाग को उन्हें पेंशनरी बेनिफिट के समस्त लाभ देने के आदेश दिए थे। लेकिन डीएफओ हरिद्वार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। जबकि इस संदर्भ में कई बार उनसे निवेदन भी किया गया है। कोर्ट ने इस पर डीएफओ के खिलाफ वारंट जारी कर दिए हैं।