सिंगोरी न्यूजः विकास खंड खिर्सू की ग्राम पंचायत कोल्ठा की पंचायत प्रधान का चुनाव अवैध हो गया है। एसडीएम दीपेंद्र नेगी ने यह फैसला दिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत कोल्ठा की प्रधान की आयु तब पूरी नहीं थी। न्यायालय ने माना कि चुनाव के दौरान वर्तमान प्रधान की आयु 21 साल से कम थी। गत वर्ष अक्तूबर में प्रधान के चुनाव संपन्न हुए थे। विकास खंड खिर्सू की ग्राम पंचायत कोल्ठा में सामान्य सीट पर रणवीर लाल व राखी नु चुनाव लड़ा। चुनाव में राखी पांच वोट से विजयी रही, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और प्रधान राखी की जन्म तिथि कम होने के मामले में हारे हुए प्रत्याशी रणवीर लाल ने एसडीएम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एसडीएम दीपेंद्र नेगी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कक्षा 6 से 10 तक के जन्मतिथि प्रमाणपत्रों से स्पष्ट होता है कि नामांकन के समय राखी की उम्र 20 वर्ष 1 माह हो रही है। ऐसे में राखी प्रधान पद के लिए पात्रता की श्रेणी में नहीं आती।