सिंगोरी न्यूजः उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं रहेंगेै सूबे में शासन ने एस्मा लागू कर दिया है। अधिसूचना पर राज्यपाल का ठप्पा लग गया है। अब छह माह के लिए कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है।
एक व्यवस्था उत्तर प्रदेश अति आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, पैरामेडिकल व अन्य कर्मचारियों के लिए फिलहाल लागू की गई है। बता दें कि पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ चल रहे कर्मचारियों के आंदोलन में डाक्टर व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी फिलहाल दो घंटे का कार्य बहिस्कार कर समर्थन दे रहे हैं, उन पर पूर्ण कार्य बहिस्कार का भी ऐसोसिएशन की ओर से दबाव है। गत दिवस सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी हैं।
अपर सचिव युगल किशोर पंत की ओर से यह अधिसूचना जारी हुई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया है।