सिंगोरी न्यूजः सूबे में प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर शासन ने नए आदेश जारी किए हैं। उसके तहत कोई भी निजी स्कूल शिक्षा सत्र 2020-21 किसी भी तरह का शुल्क नहीं बढ़ायेगा। और ना ही अभिभावक पर दबाव बनाएगा। शिक्षा सचिव की मीनाक्षी सुंदरम की ओर से यह आदेश जारी हुए हैं।
आदेश में साफ है कि किसी भी तरह के शुल्क में वृद्धि नहीं की जायेगी। यदि कहीं अभिभावक यथा समय फीस देने में असमर्थ है तो उसे मौका यानी अतिरिक्त् समय दिया जायेगा। इसके अलावा निजी स्कूलों को यह भी आदेश हैं कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन समय पर दंे। कहीं कोई दिक्कत आयेगी तो उसकी जबाबदेही तय की जायेगी।