सिंगोरी न्यूजः उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म कांड में आज फैसला आ गया हैं। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने कहा है कि कुलदीप सेंगर मृत्यु होने तक जेल में रहेगा। इसके साथ ही कुलदीप सेंगर को पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा भी देना पड़ेगा। मामले में बीते सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया था। मंगलवार को सजा पर बहस पूरी न होने पर न्यायालय ने 20 दिसंबर को सजा पर बहस की तारीख तय की थी।
अदालत ने सेंगर को सजा सुनाते वक्त क्या कहा कि सेंगर ने जो भी किया, वह बलात्कार पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए किया।
सेंगर को जुर्माना महीने भर के भीतर ही भरना होगा। कोर्ट ने कहा कि हमें नरमी दिखाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखी, सेंगर लोक सेवक था, उसने लोगों से विश्वासघात किया। अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षित घर मुहैया करवाने के लिए सीबीआई को दिया आदेश।