सिंगोरी न्यूजः हाईकोर्ट ने वन दरोगा के 316 पदों में भर्ती पर रोक लगा दी है। सूबे में इन पदों के लिए 18 दिसम्बर 2019 को विज्ञप्ति जारी हुई थी। इस मामले में न्यायालय ने सरकार से जबाव दाखिल करने को कहा है ।
बता दें कि वन आरक्षी संघ वन बीट अधिकारी संघ की ओर से हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी कि वन विभाग की भर्ती नियमावली 2016 के अनुसार वन दरोगा के 66 फीसदी पद फारेस्ट गार्ड से पदोन्नति से भरे जाएंगे । जबकि शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अब स्थितियां यह हैं कि फारेस्ट गार्ड को वन दरोगा के पद पर पदोन्नति के लिये कम से कम 10 वर्ष की सेवा फारेस्ट गार्ड के पद पर करनी अनिवार्य होगी। याचिकाकर्ता के मुताबिक इस विज्ञप्ति के अनुसार वन दरोगा के सभी पद सीधी भर्ती को दिए गए हैं। यह मानकों के अनुकूल नहीं है।