सिंगोरी न्यूजः सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग और विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसले के लिए एक अक्टूबर की तारीख तय की गई है। न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के वकील देवीदत्त कामथ ने रावत की तरफ से बहस की। सीबीआई के वकील ने कहा कि रावत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि रावत के वकील ने कहा कि सहयोग कर रहे हैं।
ूपूर्व की सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर कहा था कि वे हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। जबकि कोर्ट ने पूर्व में सीबीआई को निर्देश दिए थे कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले कोर्ट को अवगत कराएं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने याचिका में 2017 में कांग्रेस की सरकार गिरने पर उनके स्टिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में प्रारंभिक जांच पर रोक का निवेदन किया है।