सिगोरी न्यूजः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे। इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव लड़ सकेंगे और यह फैसला 25 जुलाई 2019 से लागू होगा। इस प्रकरण में पूर्व में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद तीन सितंबर को निर्णय सुरक्षित रखा लिया था।
गौरतलब है कि नया गांव कालाढूंगी निवासी मनोहर लाल आर्या, जोत सिंह बिष्ट, घोषिया रहमान के साथ ही अन्य लोगों ने अलग अलग याचिका दायर की थी जिसमेें यह बात कहीं गई थी कि राज्य सरकार की ओर से 2019 में पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर दो बच्चे से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है जो कि गलत है। याचिका में कहा था कि सरकार की ओर से इस संशोधन को बदलाव के बाद पिछली डेट से लागू कराया जा रहा है। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अब दो से अधिक बच्चों वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे।