अंकिता भंडारी हत्याकांड: अभियुक्तों को आजीवन कारावास

कोर्ट ने सुनाई अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य सहित तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

कोटद्वार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत ने आज देश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक लम्बी लड़ाई के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य, अंकित और भास्कर सहित तीनों दोषियों को भादवि की धारा 302 सहित अन्य विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा सुनाई है।अदालत द्वारा सुनाई गई सजाओं में अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 (हत्या) में कठोर आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 3(1)(डी), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (आईटीपीए) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माना, अभियुक्त सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 3(1)(डी), आईटीपीए में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माना सुनाया है।न्यायालय ने मृतका के परिजनों को 4 लाख का मुआवज़ा प्रदान करने का भी आदेश दिया है।

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