नई दिल्ली। दुष्कर्म के मामले में तीस हजारी अदालत ने उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है। अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता नाबालिग माना है।
महिला आरोपित शशि सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। जज धर्मेश शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया तो कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह कोर्ट रूम में रोने लगे। बरी होने का फैसला सुनते ही शशि सिंह फिर जमकर रोईं।
संेगर पर आरोप है कि 4 जून 2017 को नौकरी देने के नाम पर कुलदीप सेंगर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का अपराध किया। इसके अलावा पीड़िता के परिजनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी।