सिंगोरी न्यूजः प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता एवं शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय सदस्य के रूप में मंत्री मण्डल उपसमिति की बैठक विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में, प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों एवं वर्ग-3 की भूमि के पट्टेदारोंध्कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में हुई।
प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों एवं वर्ग-3 की भूमि के पट्टेदारों, कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 18.07.2016 एवं शासनादेश दिनांक 22.07.2016 निर्गत किया गया है जो 01 वर्ष की अवधि के लिए मान्य था। समय-समय पर उक्त शासनादेश में एक-एक वर्ष के लिए समय-वृद्धि प्रदान की गयी, जो दिनांक 25.02.2020 को समाप्त हो गयी है।
प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों एवं वर्ग-3 की भूमि के ठेकेदारों कब्जा धारकों को भूमिधरी का अधिकार के संबंध में मंत्री मंडल उपसमिति में चर्चा और मंथन के बाद निर्णय हुआ कि कैबिनेट से अनुमति के पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई होगी।