अतिथि शिक्षिकाओं को प्रसूती/मातृत्व अवकाश की सुविधा

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को प्रसूती/मातृत्व अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराये जाने को महिला कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के साथ शिक्षिकाओं के व्यापक हित में बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि शिक्षिकाओं की इससे संबंधित मांग पर कैबिनेट द्वारा निर्णय लेकर अब इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी इसे अतिथि शिक्षिकाओं के हित में लिया गया निर्णय बताया है।

अतिथि शिक्षिकाओं को प्रसूती/मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में सचिव शिक्षा श्री रविनाथ रमन द्वारा आदेश जारी किया गया है। महानिदेशक शिक्षा को संबोधित पत्र में सचिव शिक्षा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के नियत्रणाधीन विभागों / सस्थानों में विभागीय / बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में माध्यनिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नियत वेतन पर कार्ययोजित अतिथि शिक्षिकाओं को 180 दिनों का प्रतुति अवकाश अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है।

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