सिंगोरी न्यूजः उत्तराखंड शासन ने सिविल जज दीपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया है। शासन ने यह कार्रवाई उच्च न्यायालय नैनीताल की पूर्ण पीठ की सिफारिश पर की है। गत दिवस अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इस मामले के आदेश जारी कर दिए हैं।
हरिद्वार की जज रही दीपाली शर्मा पर नाबालिग बालिका का शारीरिक एवं मानसिक शोषण करने का आरोप है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत बर्खास्तगी का यह पहला मामला है। हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा पर पिछले साल एक नाबालिग बालिका को अपने आवास पर रखने और उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगा था। जांच हुई और फिर आरोपों की पुष्टि होने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने का संकल्प पारित किया और उसके बाद यह कार्रवाइ्र की गई।