उत्तराखंडः दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी

सिंगोरी न्यूजः सूबे की राजधानी देहरादून में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी को विशेष पोक्सो अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। जज रमा पांडेय की अदालत ने यह फैसला सुनाया। पोक्सो कोर्ट में अब तक का यह पहला मामला है, जिसमें न्यायालय ने 68 पन्नों में फैसला लिखा है। अपराध पीड़िता सहायता योजना’ के तहत एक लाख रुपये मृतका के परिजनों को दिए जाने के आदेश जिलाधिकारी को दिए हैं।
बात दें कि जुलाई 2018 में सहसपुर थाने में जयप्रकाश निवासी ग्राम नेमका पुरवा मौजा बवा, थाना कुमारगंज, फैजाबाद (अब अयोध्या), उत्तर प्रदेश के खिलाफ 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म, उसकी हत्या करने और शव छुपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। महज 13 महीने में ही अदालत ने आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए फैसले के लिए बुधवार का दिन नियत किया था।
शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी और पीड़ित परिवार की ओर से सौरभ दुसेजा ने मुकदमे में बहस की और 17 गवाह पेश किए थे। इस मुकदमे में वैज्ञानिक साक्ष्य भी सजा का महत्वपूर्ण आधार बने थे, जिसमें मृतका की मुठ्ठी में आरोपी के सिर के बाल, वैजाइनल स्वैब और 10 रुपये के नोट पर दोनों के फिंगर प्रिंट्स आदि शामिल हैं।

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