पौड़ी: शासन द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद में ऐसे राशनकार्डों का सत्यापन अभियान प्रारम्भ किया गया है, जो उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड दोनों राज्यों से राशनकार्ड के माध्यम से आयुष्मान, गैस कनेक्शन आदि सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं अथवा जो अपात्र श्रेणी में आते हैं।
जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत अपात्र राशनकार्ड धारकों के राशनकार्ड निरस्त किए जाएंगे तथा उनसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत वसूली आदि की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कार्डधारक निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्र नहीं हैं, तो वे अपना राशनकार्ड तत्काल संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय, खण्ड विकास कार्यालय अथवा संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि यदि सत्यापन के दौरान कोई राशनकार्ड अपात्र पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राशनकार्ड धारकों से अनुरोध किया कि वे इस अभियान में सहयोग प्रदान करें। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय/गोदाम आदि से संपर्क किया जा सकता है।

