राज्य के सरकारी चिकित्सालयों की ओपीडी और आईपीडी का पंजीकरण शुल्क, एंबुलेंस और बैड चार्जेज कम करने को दिया अनुमोदन
देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी चिकित्सालयों में अब मरीजों को ओपीडी और आईपीडी पंजीकरण के लिए कम शुल्क देना होगा। यही नहीं एंबुलेंस और बैड चार्जेज भी कम देना होगा। जल्द ही यह राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में लागू होगा। जिससे जनसामान्य पर अनावश्यक वृद्धि का भार कम होगा।
राज्य की विषय भौगोलिक परिस्थितियों एवं कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण पर्वतीय जनपदों में आम जनमानस केवल राजकीय चिकित्सालयों पर ही निर्भर हैं। इसके चलते राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवा शुल्क की दरों को कम किये जाने का विचार किया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में अभी तक 13 रूपये लिया जा रहा है, जिसे अब 10 रूपये किया गया हैं। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रूपये से 10 रूपये, जबकि जिला व उप जिला चिकित्सालय में 28 रूपये से 20 रूपये किया गया है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आईपीडी में अभी तक 17 रूपये लिया जा रहा है, जिसे अब 15 रूपये किया गया है। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 57 रूपये से 25 रूपये जबकि जिला व उप जिला चिकित्सालय में 134 रूपये से 50 रूपये किया गया है।
विभागीय एंबुलेंस में अभी तक रोगी वाहन शुल्क को 05 किलोमीटर तक 315 रूपये न्यूनतम रूपये एवं अतिरिक्त दूरी के लिए 63 रूपये प्रति किलोमीटर लिया जा रहा है, जिसे 05 किलोमीटर तक 200 रूपये न्यूनतम तथा अतिरिक्त दूरी के लिए 20 रूपये प्रति किलोमीटर किया गया है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मरीजों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी तरह उप जिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय में रेफर करने पर जिला चिकित्सालय द्वारा पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।