निरामया योजना से दिव्यांगजनों को मिलेगा सुरक्षा बीमा कवज


देहरादून :
दिव्यांगजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से संचालित निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना जनपद में प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, मानसिक मंदता एवं बहु-दिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांग व्यक्तियों को सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को प्रतिवर्ष एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस बीमा राशि के अंतर्गत ओपीडी उपचार, दवाइयां, पैथोलॉजी एवं डायग्नोस्टिक जांच, डेंटल प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, नॉन-सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन तथा जन्मजात दिव्यांगता सहित करेक्टिव सर्जरी का खर्च शामिल है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगता से जुड़ी समस्याओं के प्रभाव को कम करने हेतु चल रही थेरेपी, वैकल्पिक चिकित्सा एवं अन्य उपचार संबंधी बिलों का भुगतान भी योजना के अंतर्गत किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने हेतु सामान्य श्रेणी के दिव्यांगजनों को मात्र 500 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करना होगा, जबकि बीपीएल परिवारों से संबंधित दिव्यांग व्यक्तियों को किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण में 500 दिव्यांग व्यक्तियों का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जिला योजना के दिव्यांग कल्याण मद से जमा कराने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 500 दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ मिलेगा।
जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को पात्र दिव्यांगजनों का चयन सुनिश्चित करने तथा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), देहरादून को बीमा प्रपत्र ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। बीमा आवेदन ऑनलाइन कराने हेतु इच्छुक व्यक्ति डीडीआरसी के दूरभाष नंबर 8791009301 पर संपर्क कर सकते हैं।

About The Singori Times

View all posts by The Singori Times →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *